मुंबई। डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के कड़े नियमों को हटा दिया है जिसके बाद राज्य में डांस बार खुलने का रास्ता खुल गया है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ शर्तों के साथ डांस बार लाइसेंस जारी करने का रास्ता खोल दिया है।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अश्लीलता नहीं फैलाई जानी चाहिए साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा डांस बार के लिए तय साढ़े पांच घंटे के समय को मंजूरी दी है। इसके बाद डांस बार रात 11.30 बजे के बाद तक नहीं खुल पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि डांस बार में लोग पैसे नहीं उड़ा पाएंगे, हालांकि, डांसर्स को अलग से टिप दी जा सकती है। इसके अलावा बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश को भी हटा दिया गया है।कोर्ट ने कहा है कि राज्य में डांस बार्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार ने 2005 से ही कोई लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। डांस बार्स के लिए नियम हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लागाना व्यवहारिक नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के इन नियमों को भी खारिज किया है जिसमें डांसर्स के लिए अलग स्टेज बनाने की बात कही गई थी वहीं यह शर्त भी खारिज कर दी कि डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों से कम से कम 1 किमी दूर होना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार के इस नियम को बनाए रखा है कि बार में काम करने वाली महिलाओं का कॉन्ट्रेक्ट बनना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो सके, हालांकि उन्हें मासिक सैलरी देने का नियम खारिज कर दिया है। (INDIA SHAM TAK) (INDIA SHAM TAK)