दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार की बाल श्री योजना के तहत प्रतिभावान विद्यार्थियों के चयन की मौजूदा नीति में संशोधन करने के केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने केन्द्रीय सूचना आयोग के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिए 11 नवम्बर 2018 के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि यह साफ तौर पर आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। मंत्रालय ने अपनी अपील में भी कहा था कि आयोग को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है। (AIR NEWS)