केन्द्र ने सिगरेट और अन्य़ तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करते हुए सभी तम्बाकू उत्पादों पर नई स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय़ ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितम्बर से लागू हो जाएगी।
तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर जो संदेश छपा होगा वह है, तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है। तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए पैकेटों पर टॉल फ्री नम्बर - 1800-11-2356 भी छपा होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे तम्बाकू का उपभोग करने वालों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलेगी और व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए वे काउंसलिंग सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
बयान में यह भी कहा गया है कि तम्बाकू उत्पादों के सभी प्रकार के धूम्रपान पर एक ही तरह की स्वास्थ्य चेतावनी रहेगी। (AIR NEWS)